गाजियाबाद में बकाया चालान की संख्या बढ़ने पर वाहन सीज और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का नया नियम लागू
मुख्य बातें
- •गाजियाबाद पुलिस ने 1 अगस्त 2023 से पांच या अधिक बकाया चालानों पर वाहन सीज और लाइसेंस निरस्त करने का नियम लागू किया है।
- •इस नियम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
- •सीज किए गए वाहन को केवल चालान भुगतान और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद ही छोड़ा जाएगा।
- •पुलिस ने सभी थानों को इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं और आम जनता को जागरूक किया जा रहा है।
- •नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
गाजियाबाद पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। पुलिस कमिश्नरate के आदेश के अनुसार, अब यदि किसी वाहन चालक के नाम पांच या उससे अधिक चालान बकाया हैं, तो उसका वाहन सीज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित ड्राइविंग लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया जाएगा। यह आदेश 1 अगस्त, 2023 से लागू कर दिया गया है।
इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि कई चालक बार-बार चालान की अवहेलना कर रहे थे। इससे न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो रही थी। इस नियम के माध्यम से ऐसे चालकों को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है।
