जबलपुर: महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पर लगी रोक पर हाईकोर्ट ने दिया स्थगन आदेश, जवाब तलब
मुख्य बातें
- •जबलपुर स्थित महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पर लगी रोक को उच्च न्यायालय ने हटा दिया है।
- •न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
- •मामले की उत्पत्ति प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव को लेकर उठे विवाद से हुई थी।
- •न्यायालय ने प्रवेश प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाने का आदेश दिया है।
- •संबंधित पक्षों को 15 दिनों के भीतर न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करना होगा।
जबलपुर, मध्य प्रदेश – जबलपुर स्थित एक महाविद्यालय में हाल ही में प्रवेश प्रक्रिया पर लगे प्रतिबंध को लेकर उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायालय ने इस मामले में स्थगन आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। सूत्रों के अनुसार, यह मामला एक स्थानीय महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर उठाए गए विवाद से जुड़ा है, जिसमें प्रवेश पर लगी रोक को चुनौती दी गई थी।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने इस मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि जब तक मामले की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती, प्रवेश प्रक्रिया पर लगी रोक को तुरंत हटाया जाए। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्रवेश प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाया जाए, जब तक कि न्यायालय द्वारा इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता। इसके साथ ही, न्यायालय ने संबंधित महाविद्यालय के अधिकारियों तथा सरकारी विभागों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
