एलपीजी नियमों में बड़ा बदलाव: पीएनजी कनेक्शन लेने पर पुराना एलपीजी कनेक्शन नहीं होगा बेकार, जानिए नए नियम की पूरी जानकारी

मुख्य बातें
- •केंद्र सरकार ने एलपीजी नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसे 2026 से लागू किया गया है।
- •पीएनजी कनेक्शन लेने पर पुराना एलपीजी कनेक्शन बंद कराने या ट्रांसफर वाउचर लेने का विकल्प मिलेगा।
- •यह बदलाव मध्यम वर्ग, प्रवासी परिवारों, किरायेदारों और छात्रों के लिए फायदेमंद होगा।
- •पीएनजी उपलब्ध क्षेत्रों में एलपीजी के दोहरे उपयोग को रोकने के लिए पीएनजी लेने के 30 दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन बंद कराना होगा।
केंद्र सरकार ने सोमवार, 2026 से एलपीजी (लिक्विड पेट्रोलियम गैस) से संबंधित नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने ‘लिक्विड पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2026’ (LPG Regulation Amendment Order, 2026) को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। इस नए नियम के तहत, अगर कोई व्यक्ति अपने घर में पाइप वाली गैस (पीएनजी) का कनेक्शन लेता है, तो उसका पुराना एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन बेकार नहीं होगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत और सुविधा प्रदान करना है।
इस नए नियम के अनुसार, पीएनजी कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को अपने पुराने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर करने या खोने का डर नहीं रहेगा। उपभोक्ता दो विकल्प चुन सकते हैं: या तो वे पीएनजी कनेक्शन लेने के 30 दिनों के भीतर अपने पुराने एलपीजी कनेक्शन को बंद करा सकते हैं, या फिर वे एक ‘ट्रांसफर वाउचर’ ले सकते हैं। यह वाउचर भविष्य में गैर-पीएनजी क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए उपयोग किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि यह बदलाव विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जिनका अक्सर नौकरी या अन्य कारणों से स्थानांतरण होता रहता है।






