लखनऊ: पांच महीने बाद कोर्ट के आदेश पर सपा पार्षद को दी जाएगी शपथ
मुख्य बातें
- •लखनऊ नगर निगम के वार्ड संख्या 85 के सपा पार्षद को पांच महीने बाद आज शपथ दिलाई जाएगी।
- •न्यायालय के मार्च 2024 के आदेश के बाद निगम ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की।
- •अधिकारियों ने शपथ दिलाने से इनकार करते हुए प्रक्रियात्मक खामियां बताई थीं।
- •विवाद के कारण वार्ड के विकास कार्यों पर असर पड़ा, अब विकास कार्य शुरू होंगे।
लखनऊ, 12 जुलाई 2024: लखनऊ नगर निगम में समाजवादी पार्टी (सपा) के पार्षद पद पर नियुक्त विवादास्पद व्यक्ति को पांच महीने बाद आखिरकार शपथ दिलाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार, आज दोपहर 2 बजे निगम कार्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह में उनकी शपथ ग्रहण कराई जाएगी। यह फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के आदेश के बाद लिया गया है, जिसने पिछले मार्च में इस मामले में स्पष्ट निर्देश दिए थे।
मामला तब शुरू हुआ था जब लखनऊ नगर निगम के वार्ड संख्या 85 के पार्षद पद पर सपा द्वारा नामित व्यक्ति को निगम के अधिकारियों ने शपथ दिलाने से इनकार कर दिया था। अधिकारियों का तर्क था कि उनकी नियुक्ति में कुछ प्रक्रियात्मक खामियां थीं, जिसके कारण उन्हें पद ग्रहण करने से रोका गया था। इसके बाद सपा ने इस मामले को न्यायालय में ले गया, जहां न्यायालय ने निगम को निर्देश दिया कि वह नियमानुसार पार्षद की नियुक्ति सुनिश्चित करें और उन्हें शपथ दिलाएं।
निगम के अधिकारियों ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। आज होने वाली शपथ ग्रहण समारोह में सपा के स्थानीय नेता और पार्षदों के अलावा निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस पूरे विवाद के दौरान वार्ड संख्या 85 के विकास कार्यों पर भी रोक लगी रही थी, जिसका असर स्थानीय निवासियों पर पड़ा। अब आशा की जा रही है कि पार्षद के पद ग्रहण करने के बाद विकास कार्यों में तेजी आएगी।
