लखनऊ: व्यावसायिक शिक्षा के हर ट्रेड में 25 छात्रों का नामांकन अनिवार्य, सरकार ने जारी किया आदेश
मुख्य बातें
- •उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा के हर ट्रेड में न्यूनतम 25 छात्रों के नामांकन को अनिवार्य कर दिया है।
- •यह नियम सभी प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बी.वोक, एम.वोक आदि) पर लागू होगा।
- •उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
- •जिन संस्थानों में नामांकन संख्या 25 से कम होगी, उन्हें संबंधित ट्रेड बंद करने होंगे या अगले शैक्षणिक सत्र तक इंतजार करना होगा।
- •शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएगा।
लखनऊ, 12 अगस्त 2024। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव करते हुए हर ट्रेड में न्यूनतम 25 छात्रों के नामांकन को अनिवार्य कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। इस फैसले का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना और संस्थानों में शिक्षण संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।
उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. रविंद्र कुमार विश्वास ने बताया कि इससे पहले विभिन्न ट्रेडों में नामांकन संख्या में काफी असमानता थी, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती थी। उन्होंने कहा, "न्यूनतम 25 छात्रों के नामांकन के बिना कोई भी संस्थान नए बैच शुरू नहीं कर सकेगा। यह नियम सरकारी, निजी एवं स्वायत्त संस्थानों पर समान रूप से लागू होगा।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन संस्थानों में पहले से ही नामांकन संख्या इस सीमा से अधिक है, उन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
