केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: पेंशनर्स को मिलेगी महंगाई राहत, DR दरें हुईं बढ़ीं

मुख्य बातें
- •केंद्र सरकार ने 5वें वेतन आयोग के तहत आने वाले पुराने CPF पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए महंगाई राहत (DR) दरें बढ़ाईं।
- •नई DR दरें 1 जुलाई 2025 और 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी।
- •पहली श्रेणी के लाभार्थियों के लिए DR दरें 474% से बढ़ाकर 483% की जाएंगी, जबकि दूसरी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 466% से बढ़ाकर 475% की जाएंगी।
- •DR की गणना में दशमलव राशि को पूर्ण रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा, और इसकी गणना पेंशन देने वाली एजेंसियों और सरकारी बैंकों द्वारा की जाएगी।
केंद्र सरकार ने पुराने केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) की दरों में बढ़ोतरी की है, जो उन रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए है जो अभी भी पांचवें वेतन आयोग (5th Central Pay Commission - 5th CPC) के मुआवजा ढांचे के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners’ Welfare - DoP&PW) ने इस संबंध में 22 मई 2026 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, DR की नई दरें 1 जुलाई 2025 और 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी।
DoP&PW द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह बढ़ोतरी उन CPF (Contributory Provident Fund) लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए होगी, जो 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले एक्स-ग्रेशिया पेमेंट प्राप्त कर रहे हैं। इस श्रेणी में मुख्य रूप से वे कर्मचारी शामिल हैं, जो 18 नवंबर 1960 से 31 दिसंबर 1985 के बीच रिटायर हुए थे। इसके अलावा, मृत कर्मचारियों की विधवाएं और आश्रित बच्चे भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं, बशर्ते वे 1 जनवरी 1986 से पहले रिटायर हुए हों या नौकरी के दौरान उनकी मृत्यु हुई हो।






