मलेशिया में लागू हुआ नया नियम: 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर बैन

मुख्य बातें
- •मलेशिया सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर बैन लगा दिया है।
- •सोशल मीडिया कंपनियों को आयु सत्यापन अनिवार्य करना होगा, अन्यथा 25 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
- •ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी इसी प्रकार के नियम लागू किए हैं।
- •मेटा ने इस नियम पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे बच्चे अनियंत्रित प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- •सरकार का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित रखना है, न कि उन्हें सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर करना।
मलेशिया सरकार ने सोमवार, 16 सितंबर 2024 से एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब) पर अकाउंट बनाने से रोका जाएगा। इस नियम के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को उपयोगकर्ताओं की आयु की पुष्टि (एज वेरिफिकेशन) करनी अनिवार्य होगी। यदि कोई कंपनी इस नियम का उल्लंघन करती है, तो उस पर 25 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, अगर किसी बच्चे ने पहले ही अकाउंट बना लिया है, तो उसके माता-पिता को किसी प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी। यह नियम बच्चों को ऑनलाइन खतरों जैसे खराब कंटेंट, साइबर बुलिंग और अत्यधिक समय बर्बाद करने जैसी आदतों से बचाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।






