लखनऊ: अपर नगर आयुक्त का रिटायरमेंट से 23 महीने पहले ट्रांसफर, नियमों पर उठे सवाल
मुख्य बातें
- •लखनऊ के अपर नगर आयुक्त दिनेश कुमार सिंह का ट्रांसफर रिटायरमेंट से 23 महीने पहले किया गया।
- •ट्रांसफर आदेश 12 जून, 2024 को जारी किया गया, जबकि उनका रिटायरमेंट 1 मई, 2026 को है।
- •ट्रांसफर के पीछे का कारण और प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिससे अफसरशाही में असंतोष।
- •ट्रांसफर आदेश के खिलाफ अपील के लिए केवल 30 दिन का समय है, जिससे अफसरों में चिंता।
- •विपक्षी दलों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, मांग की पारदर्शिता।
लखनऊ, उत्तर प्रदेश – उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी एक आदेश के बाद लखनऊ के अपर नगर आयुक्त के ट्रांसफर ने विवाद खड़ा कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, अपर नगर आयुक्त दिनेश कुमार सिंह का ट्रांसफर रिटायरमेंट से ठीक 23 महीने पहले किया गया है। यह आदेश 12 जून, 2024 को जारी किया गया, जबकि श्री सिंह का रिटायरमेंट 1 मई, 2026 को निर्धारित है। इस ट्रांसफर के पीछे का कारण और प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिससे सरकारी सेवा नियमों के पालन पर बहस छिड़ गई है।
अपर नगर आयुक्त के पद पर कार्यरत दिनेश कुमार सिंह 2019 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनके ट्रांसफर का आदेश लोक निर्माण विभाग के सचिव द्वारा जारी किया गया था। हालांकि, इस आदेश के पीछे का औचित्य स्पष्ट नहीं है, जिससे अफसरशाही के भीतर असंतोष की भावना उत्पन्न हुई है। सूत्रों का कहना है कि आमतौर पर ऐसे ट्रांसफर सेवा निवृत्ति से काफी पहले नहीं किए जाते, जिससे इस मामले में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया जा रहा है।


