नासिक में तीन बालिकाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार: पुलिस ने तीन मामलों में दर्ज की धाराएं
मुख्य बातें
- •नासिक जिले में तीन अलग-अलग घटनाओं में तीन बालिकाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार के आरोप सामने आए हैं।
- •पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आईपीसी की धारा 376, 377 तथा पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं।
- •पीड़िताओं की उम्र 10 से 13 वर्ष के बीच है और सभी मामले अलग-अलग क्षेत्रों के हैं।
- •पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए तेजी से जांच की जा रही है और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।
नासिक, महाराष्ट्र – महाराष्ट्र के नासिक जिले में पिछले कुछ दिनों के भीतर तीन अलग-अलग घटनाओं में तीन बालिकाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इन मामलों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), और पॉक्सो अधिनियम (बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम) की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
पहला मामला नासिक शहर के हर्षुल क्षेत्र का है, जहां एक 13 वर्षीय बालिका के साथ उसके पड़ोसी द्वारा बलात्कार किया गया। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि आरोपी व्यक्ति ने उसे धमकी देकर घर के अंदर ले जाकर यह कुकृत्य किया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा मामला निफाड तालुका के एक गांव का है, जहां एक 10 वर्षीय बालिका के साथ उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी व्यक्ति ने पीड़िता को घर से बाहर ले जाकर अपराध किया। तीसरा मामला देवला तालुका का है, जहां एक 12 वर्षीय बालिका के साथ उसके स्कूल के एक शिक्षक द्वारा बलात्कार किया गया। इस मामले में भी आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है।




