नासिक: 13 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के दोषी स्कूल प्रमुख को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला
मुख्य बातें
- •नासिक के एक निजी स्कूल के हेडमास्टर को 13 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
- •आरोपी पर आईपीसी की धारा 376, 377 और 506 के तहत आरोप सिद्ध हुए।
- •पीड़िता ने कोर्ट में गवाही देते हुए बताया कि आरोपी ने उसे स्कूल में ही गलत तरीके से संपर्क किया और धमकी दी।
- •पीड़िता के परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया, जबकि आरोपी के परिवार ने उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही।
नासिक, महाराष्ट्र – महाराष्ट्र के नासिक स्थित एक निजी स्कूल के हेडमास्टर को एक 13 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। नासिक की एक विशेष न्यायालय ने गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया। पीड़िता के परिवार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित न्याय की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने दोषी हेडमास्टर को कड़ी सजा सुनाई।
अदालत के अनुसार, आरोपी हेडमास्टर पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) और धारा 506 (धमकी) के तहत आरोप सिद्ध हुए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कोर्ट में गवाही देते हुए बताया कि कैसे आरोपी ने उसे स्कूल के भीतर ही गलत तरीके से संपर्क किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। पीड़िता के परिवार ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
नासिक पुलिस ने आरोपी हेडमास्टर को गिरफ्तार कर मामले की जांच की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस मामले में पीड़िता के परिवार ने भी आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ सबूतों के आधार पर सुनवाई पूरी की और उसे दोषी ठहराया।
