पुणे में बकरीद से पहले क्यों लागू हुआ 14 दिन का कर्फ्यू? जानिए पाबंदियां और छूट
मुख्य बातें
- •पुणे में 5 जून से 18 जून तक 14 दिन का कर्फ्यू लागू, बकरीद (16 जून) को ध्यान में रखकर।
- •धारा 144 लागू, 5+ लोगों के इकट्ठा होने पर रोक, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध।
- •आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, दवा की दुकानें, किराना स्टोर खुले रहने की अनुमति।
- •मीडिया, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों और सरकारी अधिकारियों को आवागमन की छूट।
- •धार्मिक स्थलों पर पुलिस निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ पूजा-अर्चना की अनुमति।
- •अफवाहों से बचने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की निवासियों से अपील।
पुणे शहर में बकरीद (ईद-उल-अजहा) के अवसर पर सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने 14 दिनों का पूर्व-सावधानीात्मक कर्फ्यू लगाया है। यह कर्फ्यू 5 जून 2024 से शुरू होकर 18 जून 2024 तक चलेगा, जो बकरीद के मुख्य आयोजन दिवस (16 जून) से दो दिन पहले और एक दिन बाद तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य धार्मिक आयोजनों के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह, भीड़ प्रबंधन संबंधी चुनौतियों या संभावित कानून व्यवस्था की समस्याओं से निपटना है।
कर्फ्यू के दौरान शहर के कई हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 5 या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में ध्वनि विस्तारकों (लाउडस्पीकर) के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बाजारों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण के विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।
