ट्विशा शर्मा आत्महत्या मामला: सीबीआई ने संभाला, दहेज में ₹2 लाख अतिरिक्त मिलने का आरोप

मुख्य बातें
- •ट्विशा शर्मा आत्महत्या मामले में सीबीआई ने जांच संभाली, अतिरिक्त ₹2 लाख दहेज मिलने का आरोप
- •पति गौरव शर्मा और सास रुचि शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 498ए और 34 के तहत मामला दर्ज
- •ट्विशा की आत्महत्या उनके विवाह के चार माह पश्चात 27 सितंबर 2023 को हुई थी
- •मामले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सीबीआई जांच की मांग के बाद जांच एजेंसी ने मामला संभाला
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का चर्चित ट्विशा शर्मा आत्महत्या मामला अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के दायरे में आ गया है। इससे पूर्व स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) में शादी के दिन अतिरिक्त ₹2 लाख दहेज मिलने के आरोप सामने आए थे। इस मामले में पति गौरव शर्मा और सास रुचि शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), धारा 498ए (दहेज उत्पीड़न), धारा 34 (सामान्य आशय) सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ट्विशा शर्मा, जो एक निजी कंपनी में कार्यरत थीं, की आत्महत्या उनके विवाह के महज चार माह पश्चात 27 सितंबर 2023 को हुई थी। उनके परिवार द्वारा आरोप लगाया गया था कि विवाह के दौरान दहेज के रूप में ₹2 लाख अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई थी, जिसके बाद परिवार द्वारा अतिरिक्त धनराशि प्रदान कर दी गई थी। ट्विशा के पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को ससुराल में लगातार मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस मामले ने पूरे राज्य में व्यापक आक्रोश उत्पन्न कर दिया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।






