वैशाली: 85 वर्षीय बुजुर्ग को 3 साल की सजा, 34 साल पुराने हत्या प्रयास मामले में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार

मुख्य बातें
- •वैशाली जिले की अदालत ने 34 साल पुराने हत्या प्रयास मामले में 85 वर्षीय दीप राय को 3 साल की सजा सुनाई।
- •मामला 1992 का है, जिसमें एक दंपति पर फायरिंग और जानलेवा हमला किया गया था।
- •नौ आरोपियों में से चार की मृत्यु हो चुकी है, जबकि पांच जीवित आरोपियों को सजा सुनाई गई।
- •अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आर्म्स एक्ट के तहत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया।
वैशाली, बिहार – बिहार के वैशाली जिले की एक अदालत ने 34 साल पुराने हत्या प्रयास के मामले में 85 वर्षीय बुजुर्ग दीप राय को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। इस मामले में कुल नौ आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से चार की मृत्यु हो चुकी है। कोर्ट के फैसले के बाद पांच जीवित आरोपियों में से एक दीप राय को विशेष रियायत देते हुए तीन साल की सजा सुनाई गई, जबकि अन्य चार आरोपियों को दस-दस साल की सश्रम कारावास और 25,000 रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई।
वैशाली के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने यह फैसला मंगलवार, 2 जून को सुनाया। मामला वैशाली जिले के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 1992 में एक दंपति पर फायरिंग और जानलेवा हमला किया गया था। पीड़ित परिवार ने अपने घर के बाहर कांच फैलाते हुए आरोपियों को देखा था, जिसके बाद जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने हथियारों से लैस होकर उनके घर पर हमला कर दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए थे।



