तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी के माता-पिता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में किया अवैध निर्माण नोटिस का विरोध

मुख्य बातें
- •अभिषेक बनर्जी के माता-पिता अमित बनर्जी और लता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केएमसी के अवैध निर्माण नोटिस को खारिज करने की मांग की।
- •याचिका में कहा गया है कि 29-सी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित उनका घर कानूनी तरीके से बना हुआ है, फिर भी केएमसी ने अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया।
- •मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच में प्रस्तावित है।
- •केएमसी द्वारा अभिषेक बनर्जी के शांतिनिकेतन स्थित आवास सहित अन्य स्थानों पर भी अवैध निर्माण के नोटिस भेजे गए थे।
कोलकाता, 23 जुलाई 2024: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के परिवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी और माता लता बनर्जी ने सोमवार को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कोलकाता नगर निगम (केएमसी) द्वारा जारी अवैध निर्माण के नोटिस को खारिज करने की मांग की है। उनका दावा है कि 29-सी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित उनका आवास पूर्ण रूप से कानूनी तरीके से निर्मित है, इसलिए केएमसी द्वारा भेजा गया नोटिस निराधार है।
याचिका में अभिषेक बनर्जी के परिवार ने स्पष्ट किया है कि उनका घर कानूनी अनुमति के साथ बना हुआ है, किंतु केएमसी ने अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच में प्रस्तावित है। इस दौरान कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अभिषेक बनर्जी के परिवार का कहना है कि यदि उनका घर कानूनी तौर पर निर्मित है तो केएमसी द्वारा जारी नोटिस को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

