असaram को झटका: नाबालिग से बलात्कार मामले में हाईकोर्ट ने उम्रकैद बरकरार रखी, जोधपुर जेल में सरेंडर किया
मुख्य बातें
- •राजस्थान हाईकोर्ट ने असaram को नाबालिग से बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।
- •वर्ष 2018 में विशेष न्यायाधीश अंजू जोशी ने असaram को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
- •असaram ने जोधपुर कीentral jail में सरेंडर कर दिया है।
- •असaram के खिलाफ वर्ष 2013 में मामला दर्ज हुआ था, जब पीड़िता ने उनके खिलाफ शिकायत की थी।
- •असaram के पुत्र नारायणसामी ने फैसले पर निराशा व्यक्त की है और शीर्ष अदालत में अपील की बात कही है।
जोधपुर (राजस्थान)। धार्मिक गुरु असaram बापू के लिए एक बड़ा झटका लगा है। नाबालिक लड़की से बलात्कार के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। न्यायालय ने गुरुवार को इस संबंध में अपना फैसला सुनाया। इसके बाद असaram ने जोधपुर कीentral jail में सरेंडर कर दिया। असaram पर यह आरोप था कि वर्ष 2013 में उन्होंने अपनी आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था।
इस मामले में वर्ष 2018 में जोधपुर की विशेष न्यायाधीश अंजू जोशी ने असaram को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद असaram ने हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी है। असaram के वकीलों ने आरोपी की उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सजा में छूट की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया।
