पुणे: 22 वर्षीय युवक ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से कर ली बाल विवाह, पुलिस ने किया गिरफ्तार
मुख्य बातें
- •पुणे में 22 वर्षीय युवक ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से किया अवैध विवाह।
- •पुलिस ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 2006 के तहत युवक को गिरफ्तार किया।
- •लड़की के परिवार वालों को इस विवाह की कोई जानकारी नहीं थी।
- •पुलिस ने लड़की को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उसकी देखभाल सुनिश्चित की।
- •समाज में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
पुणे शहर के एक क्षेत्र से बाल विवाह का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, एक 22 वर्षीय युवक ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से विवाह कर लिया। यह घटना कानून के अनुसार पूर्णतः अवैध है, क्योंकि भारतीय कानून के तहत विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
स्थानीय निवासी द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के आधार पर, पुलिस टीम ने तत्काल कार्यवाही करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम राहुल शिंदे (बदला हुआ नाम) है और वह पुणे के ही एक मोहल्ले का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि शिंदे ने नाबालिग लड़की के परिवार वालों से बातचीत कर विवाह किया था, जिसके बाद समाज के कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू करते हुए लड़की के परिवार वालों से पूछताछ की। लड़की के माता-पिता ने बताया कि उन्हें इस विवाह के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और अचानक ही इस तरह की घटना सामने आई। पुलिस ने लड़की को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उसकी देखभाल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
