सीबीआई ने भोपाल में त्विषा शर्मा की आत्महत्या मामले में दर्ज की एफआईआर, पति और सास पर आरोप

मुख्य बातें
- •सीबीआई ने भोपाल में त्विषा शर्मा (33) की आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसमें उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है।
- •त्विषा का शव 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित उनके ससुराल में फंदे से लटका मिला था। उनके परिवार ने दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।
- •सीबीआई की विशेष अपराध इकाई ने सोमवार को स्थानीय पुलिस से सबूत और दस्तावेज इकट्ठा किए तथा राज्य पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को पुनः दर्ज किया।
- •भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा दोनों पक्षों से सार्वजनिक बयान न देने की अपील की।
- •पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों ने मादक पदार्थों की लत का बचाव पेश किया है।
भोपाल स्थित त्विषा शर्मा (33) की आत्महत्या मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर ली है। सीबीआई ने इस मामले में त्विषा के पति समर्थ सिंह और उनकी सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले, सोमवार की सुबह ही सीबीआई की एक विशेष अपराध इकाई भोपाल पहुंची थी। इस टीम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय पुलिस से आवश्यक दस्तावेज, सबूत और अन्य जानकारियां इकट्ठा करना था। सीबीआई ने राज्य पुलिस द्वारा पहले दर्ज की गई एफआईआर को पुनः दर्ज करते हुए आरोपियों के नाम शामिल किए हैं।






