पटियाला हाउस कोर्ट ने UAPA मामले में 4 साल 9 महीने से हिरासत में बंद आरोपी माधेश शंकर को दी जमानत

मुख्य बातें
- •माधेश शंकर उर्फ अब्दुल्ला को UAPA मामले में चार साल नौ महीने से हिरासत में रखा गया था।
- •NIA ने आरोप लगाया था कि शंकर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं का कट्टरपंथीकरण कर रहे थे।
- •कोर्ट ने लंबी हिरासत और मुकदमे में देरी को देखते हुए उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी।
- •जमानत के साथ ही कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने और ISIS से संपर्क न करने जैसी शर्तें भी लगाई हैं।
नई दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने सोमवार, 23 सितंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) से जुड़े मामले में आरोपी माधेश शंकर उर्फ अब्दुल्ला को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। माधेश शंकर को लगभग चार साल और नौ महीने तक न्यायिक हिरासत में रखा गया था, जिसके बाद उन्हें इस राहत से लाभ मिला है।
माधेश शंकर उर्फ अब्दुल्ला को NIA द्वारा वर्ष 2021 में दर्ज किए गए एक मामले में आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी का आरोप था कि शंकर सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं का कट्टरपंथीकरण करने में शामिल थे। मामले की जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और आरोप तय किए जा चुके हैं। इसके बावजूद, मुकदमे की सुनवाई लंबित होने के कारण शंकर चार साल नौ महीने से अधिक समय से हिरासत में थे।






