पूर्व पति/पत्नी से मिलना गुनाह नहीं, मगर पत्नी के झूठे आरोप पर मिला तलाक: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

मुख्य बातें
- •पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि शादी के बाद पूर्व पति या पत्नी से एक बार मिलना व्यभिचार नहीं है।
- •न्यायालय ने माना कि पत्नी द्वारा अपने परिवार पर झूठे आरोप लगाना मानसिक क्रूरता है।
- •न्यायालय ने पत्नी के निराधार आरोपों के कारण पति को तलाक की मंजूरी दी।
- •न्यायालय ने कहा कि विवाह के बाद पूर्व साथी से मिलना गुनाह नहीं है, लेकिन झूठे आरोप लगाना वैवाहिक जीवन के लिए हानिकारक है।
चंडीगढ़, 18 जुलाई — पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि शादी के बाद पूर्व पति या पत्नी से एक बार मिलना व्यभिचार की श्रेणी में नहीं आता। न्यायालय ने कहा कि ऐसा करना गुनाह नहीं है। हालांकि, न्यायालय ने एक मामले में पत्नी द्वारा अपने परिवार पर झूठे आरोप लगाने को मानसिक क्रूरता मानते हुए तलाक की मंजूरी दे दी।
अदालत ने कहा कि अगर पति-पत्नी में से कोई एक पूर्व साथी से मिलता है, तो यह जरूरी नहीं कि इसे व्यभिचार माना जाए। महत्वपूर्ण यह है कि इस तरह के मिलन का उद्देश्य क्या है और इसका वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगर ऐसा मिलन शादी के बाद हुआ है और इसका उद्देश्य दोबारा संबंध बनाना नहीं है, तो इसे व्यभिचार नहीं माना जा सकता।






